छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम 2026 अधिसूचित: तृतीय-चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पूरा ढाँचा बदला, हर अगस्त आएगा परीक्षा कैलेंडर

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम 2026 अधिसूचित — तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती

नवा रायपुर, 6 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी भर्तियों का पूरा ढाँचा अब नए नियमों से चलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने क्रमांक RULE-801/102/2026-GAD-1 के तहत छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्र. 5 सन् 2026) की धारा 16 की उप-धारा (2) से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

सबसे बड़ा बदलाव — संयुक्त चयन प्रक्रिया

नए नियमों में ‘संयुक्त चयन प्रक्रिया’ को परिभाषित किया गया है — यानी एक से अधिक विभागों अथवा एक ही विभाग के एक से अधिक पदों के लिए तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की एक साथ चयन प्रक्रिया। मण्डल विभागों से पोर्टल के माध्यम से मांग पत्र निर्धारित तिथि तक प्राप्त करेगा, फिर समूह के अनुसार संक्षिप्त विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में और विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर जारी करेगा।

विस्तृत विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, प्रवर्गवार रिक्तियों की संख्या, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया का उल्लेख अनिवार्य होगा। परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) पद्धति से और समूहवार होगी; जहाँ कोई समूह एक से अधिक उप-समूहों में बँटा है, वहाँ हर उप-समूह के लिए अलग परीक्षा होगी।

सूची-अ और सूची-ब — यह समझना जरूरी है

सूची क्या है
सूची-अ द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची — लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, पदों की प्राथमिकता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर, प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना। यह सूची केवल उन्हीं पदों के लिए जारी होगी जिनके लिए द्वितीय चरण विहित है।
सूची-ब (अंतिम आबंटन सूची) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, पदों की प्राथमिकता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर तैयार — रिक्तियों की संख्या के बराबर।

द्वितीय चरण की कौशल/शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी (qualifying) प्रकृति की होगी। विभाग को यह चरण 3 माह की समय-सीमा में पूरा करना होगा। इस चरण में अनुपस्थित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वमेव निरस्त मानी जाएगी, और अंतिम परिणाम द्वितीय चरण पूरा होने के बाद ही ऑनलाइन घोषित होगा।

अभ्यर्थियों के लिए सख्त समय-सीमाएँ

  • 15 दिवस: सूची-ब में शामिल अभ्यर्थियों को आधार अभिप्रमाणन तथा दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य। ऐसा न करने पर अभ्यर्थिता निरस्त।
  • 7 दिवस: भौतिक सत्यापन में दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर अभ्यर्थी पोर्टल पर अपना दावा दर्ज कर सकेगा।
  • 15 दिवस: विभाग ऐसे दावे का सकारण आदेश द्वारा निराकरण करेगा।
  • 1 माह: सूची-ब मिलने के बाद विभाग को दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पत्र की कार्यवाही पूरी करनी होगी।
  • 10 दिवस: दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि से नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य।
  • 30 दिवस: नियुक्ति पत्र जारी होने से इस अवधि में अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा; न आने पर पद रिक्त मान लिया जाएगा।
  • 6 माह: सूची-ब की वैधता जारी दिनांक से।

प्रतीक्षा सूची अब नहीं

नियमों में स्पष्ट किया गया है कि अंतिम आबंटन सूची-ब के पश्चात् कोई भी प्रतीक्षा, परोक्ष या आरक्षित (रिजर्व) सूची जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा, यदि अभ्यर्थी अपने आबंटित पद के मापदंड पूरे नहीं करता, तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा, उस परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी और वह किसी अन्य पद के लिए हस्तांतरणीय नहीं होगी।

हर अगस्त में परीक्षा कैलेंडर

अभ्यर्थियों के लिए सबसे राहत भरी व्यवस्था यह है कि मण्डल प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के लिए परीक्षा कैलेण्डर जारी करेगा। इसी तरह अनिवार्य शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं के लिए भी मण्डल हर अगस्त में आगामी वर्ष का संभावित कैलेण्डर जारी करेगा। इससे तैयारी की योजना बनाना पहले से कहीं आसान होगा।

मॉडल उत्तर और दावा-आपत्ति

नियमों के अनुसार मण्डल परीक्षा के बाद प्रश्नों के मॉडल उत्तर प्रकाशित करेगा और अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति आमंत्रित करेगा; इन पर विचार कर निराकरण मण्डल के विनियमों के अनुसार होगा। परिणाम ऑनलाइन जारी किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का विवरण अभ्यर्थियों को पोर्टल, एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

विवरण लिंक
अधिसूचना 06-08-2026 — छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 (PDF) डाउनलोड करें
CGSSB आधिकारिक वेबसाइट cgssb.cgstate.gov.in
व्यापम प्रोफाइल / ऑनलाइन आवेदन vyapamprofile.cgstate.gov.in

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अभ्यर्थियों के लिए इसका व्यावहारिक मतलब

अब तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में सबसे बड़ी शिकायत यही रहती थी कि परिणाम के बाद नियुक्ति में महीनों-सालों की देरी होती है। नए नियमों में हर चरण पर समय-सीमा तय कर दी गई है और यह भी प्रावधान किया गया है कि कार्यभार ग्रहण से जुड़े काम समयबद्ध रूप से न करने पर उत्तरदायी नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। यह अभ्यर्थियों के पक्ष में एक ठोस बदलाव है।

दूसरी ओर, अभ्यर्थियों पर भी जिम्मेदारी बढ़ी है — सूची-ब में नाम आने के बाद 15 दिन के भीतर आधार अभिप्रमाणन और दस्तावेज अपलोड न करने पर अभ्यर्थिता सीधे निरस्त हो जाएगी, और प्रतीक्षा सूची जैसी कोई दूसरी गुंजाइश अब नहीं बची है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न: ये नियम किन पदों पर लागू होंगे?
उत्तर: छत्तीसगढ़ शासन के विभागों के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन से संबंधित।

प्रश्न: सूची-अ में कितने अभ्यर्थी होंगे?
उत्तर: प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना — और यह सूची केवल उन पदों के लिए जारी होगी जिनके लिए द्वितीय चरण की कौशल/शारीरिक दक्षता परीक्षा विहित है।

प्रश्न: क्या द्वितीय चरण में अंक जुड़ेंगे?
उत्तर: नहीं। द्वितीय चरण अर्हकारी (qualifying) प्रकृति का होगा।

प्रश्न: सूची-ब कब तक वैध रहेगी?
उत्तर: जारी दिनांक से 6 माह।

प्रश्न: परीक्षा कैलेंडर कब आएगा?
उत्तर: मण्डल प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के लिए परीक्षा कैलेण्डर जारी करेगा।

स्रोत: सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन — अधिसूचना क्रमांक RULE-801/102/2026-GAD-1, नवा रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2026 (छत्तीसगढ़ राजपत्र)।